आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि AY2024-25: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि AY2024-25: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि AY2024-25: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करें

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। आयकर विभाग ने करदाताओं को समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है ताकि जुर्माना और अन्य तकलीफों से बचा जा सके। जो करदाता इस समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे, उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एफ के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता है।

नए और पुराने कर प्रावधान

वेतनभोगी और अन्य करदाता दोनों के लिए इस वर्ष महत्वपूर्ण बात यह है कि नया कर प्रावधान अभी डिफ़ॉल्ट रूप से लागू किया जाएगा। यदि कोई करदाता पुराने कर प्रावधान के तहत अपने रिटर्न को दाखिल करना चाहता है, तो उसे यह विकल्प आईटीआर दाखिल करते समय स्पष्ट रूप से चुनना होगा।

नया कर प्रावधान सरल और कम कर दायित्व प्रदान करता है, जबकि पुराना कर प्रावधान छूट और कटौतियों के साथ उपलब्ध है।

देर से दाखिल करने का असर

जिन करदाता सेटियों ने 31 जुलाई की समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल किया, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पहला, वे पूंजीगत लाभ और व्यावसायिक आय से होने वाले घाटे को आगे बढ़ाने के लाभों से वंचित हो सकते हैं। साथ ही, पुराना कर प्रावधान को चुनने का विकल्प भी उपलब्ध नहीं होगा।

आयकर विभाग का कहना है कि यदि कोई करदाता अपना रिटर्न देर से दाखिल करता है, तो उसे विलंब शुल्क के भुगतान की रसीद के साथ खुद को सुनिश्चित करना होगा कि रिटर्न फॉर्म के भीतर यह जानकारी सही रूप से सम्मिलित की गई है।

आवश्यक दस्तावेज़ और प्रक्रियाएँ

आईटीआर दाखिल करने के लिए, करदाताओं को PAN नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, फॉर्म 16, और समग्र आय और कटौती की जानकारी की आवश्यकता होगी। सटीक और सही जानकारी के साथ फॉर्म को पूर्णतया भरें।

  • पहला कदम: आवधिक आय विवरण को संकलित करें
  • दूसरा कदम: आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें
  • तीसरा कदम: ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करें
  • चौथा कदम: अपना आईटीआर फॉर्म भरें
  • पाँचवा कदम: आवश्यक कारभार जोड़ें
  • छठा कदम: सबमिट और पुष्टि करें

आईटीआर दाखिल करने के लाभ

आईटीआर समय पर दाखिल करने से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। पहला, आपकी समग्र करदाता प्रोफ़ाइल स्वच्छ और विश्वसनीय होगी। दूसरा, आपको बैंक लोन, वीजा आवेदन और अन्य वित्तीय सेवाओं में प्राथमिकता मिल सकती है। तीसरा, आप भविष्य में होने वाली आय की योजना बना सकते हैं और टैक्स छूट का भी लाभ ले सकते हैं।

अंत में, यह सुनिश्चित करें कि आप अपने सीए या कर विशेषज्ञ से परामर्श करें ताकि सभी आवश्यक विवरण सही हो और किसी प्रकार की गलती से बचा जा सके। आयकर रिटर्न का समय पर और सही तरीके से दाखिला आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है।

16 टिप्पणि

  • Jasmeet Johal

    Jasmeet Johal

    अगस्त 1 2024

    31 जुलाई क्यों? क्या कोई सोचता है कि ये तारीख किसी अधिकारी के जन्मदिन पर पड़ती है? मैंने पिछले 5 साल में कभी समय पर नहीं भरा और कुछ नहीं हुआ। जुर्माना? बस एक और टैक्स बढ़ावा।

  • Abdul Kareem

    Abdul Kareem

    अगस्त 1 2024

    नया कर प्रावधान डिफ़ॉल्ट हो गया है ये बात सच में अजीब है। क्या ये नियम बदलने के लिए लोगों को बाध्य करने का तरीका है? मैंने अपना पुराना विकल्प चुना था लेकिन इस बार अपने टैक्स सॉफ्टवेयर ने खुद ही नया सेलेक्ट कर दिया।

  • Namrata Kaur

    Namrata Kaur

    अगस्त 1 2024

    फॉर्म 16 नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट ले लो। आधार और PAN तो होगा ही। बस आय और कटौतियां ठीक से जोड़ लो। आसान है बस शुरू कर दो।

  • indra maley

    indra maley

    अगस्त 2 2024

    हम सब टैक्स देते हैं लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये पैसा कहाँ जा रहा है? जुर्माने की बजाय अगर सरकार समझाती तो शायद लोग खुशी से भरते। आजकल हर चीज़ डर से चल रही है।

  • Kiran M S

    Kiran M S

    अगस्त 2 2024

    मैंने अपने रिटर्न को लगभग 5 बार रिवाइज किया। नया प्रावधान सरल है, लेकिन अगर आपके पास लोन है, इंश्योरेंस है, और डोनेशन हैं तो पुराना वाला बेहतर है। ये नया वाला तो बस एक बार में बिना सोचे भर दो वाला फॉर्म है। जैसे एक फास्ट फूड मेनू।

  • Paresh Patel

    Paresh Patel

    अगस्त 4 2024

    अगर आप अभी तक नहीं भरे तो डरो मत। बस एक घंटे का समय निकाल लो। आज शाम 7 बजे भर दो। आपका दिमाग तो बहुत ज्यादा भारी है। ये बस एक फॉर्म है, अपनी जिंदगी नहीं।

  • anushka kathuria

    anushka kathuria

    अगस्त 5 2024

    आयकर विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार आईटीआर दाखिल करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। विलंब के कारण उत्पन्न जुर्माने का उल्लेख धारा 234एफ में स्पष्ट रूप से किया गया है। अनुशासन और समयबद्धता एक स्वस्थ नागरिकता के लिए आवश्यक हैं।

  • Noushad M.P

    Noushad M.P

    अगस्त 5 2024

    पुराना वाला विकल्प चुनने के लिए एक बॉक्स चेक करना है तो ये बहुत आसान है लेकिन ऑनलाइन पोर्टल तो इतना धीमा है कि लगता है जैसे लोहे के टुकड़े खींच रहे हो। बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है।

  • Sanjay Singhania

    Sanjay Singhania

    अगस्त 6 2024

    नया कर प्रावधान एक निर्माणात्मक अपग्रेड है जिसमें व्यावहारिक अनुकूलन और सरलीकरण का सिद्धांत लागू हुआ है। पुराने प्रावधान में व्यापक विचलन और विस्तृत छूट संरचना अत्यधिक जटिलता का कारण बनती है। यह एक अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का अंग है।

  • Raghunath Daphale

    Raghunath Daphale

    अगस्त 6 2024

    अरे भाई ये सब बकवास है। 5000 रुपये जुर्माना? तुम लोग तो इतने अमीर हो जो इतना दे सकते हो 😒 बस अपनी नौकरी छोड़ दो और अपने गाँव में जी लो। ये टैक्स सिस्टम तो बस गरीबों को दबोचने के लिए है।

  • Renu Madasseri

    Renu Madasseri

    अगस्त 8 2024

    मैंने अपना रिटर्न आज ही भर दिया। बस फॉर्म 16 और बैंक स्टेटमेंट ले लिए। ऑनलाइन फॉर्म बहुत सरल है। अगर आपको डर लग रहा है तो एक दोस्त से पूछो। हर कोई इसे बार-बार भरता है। आप भी कर सकते हैं। 💪

  • Aniket Jadhav

    Aniket Jadhav

    अगस्त 8 2024

    मैंने अपना रिटर्न अभी भरा है। आधार और पैन तो थे ही। बस अपने बैंक में जाकर बताया कि मैंने इंश्योरेंस और एफडी किया है। बाकी सब ऑटो फिल हो गया। अब बस अपना बिल भर दो।

  • Anoop Joseph

    Anoop Joseph

    अगस्त 9 2024

    मैंने अभी तक नहीं भरा है। लेकिन अगले दो दिनों में कर लूंगा। बस एक बार बैठ जाओ और कर दो। डरने की जरूरत नहीं।

  • Kajal Mathur

    Kajal Mathur

    अगस्त 10 2024

    आयकर विभाग के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार आईटीआर दाखिल करना एक नागरिकीय दायित्व है। अनुपालन का अभाव आर्थिक पारदर्शिता को प्रभावित करता है। इस दृष्टिकोण से, विलंब के लिए जुर्माने का अस्तित्व उचित है।

  • rudraksh vashist

    rudraksh vashist

    अगस्त 11 2024

    मैंने पिछले साल भी आखिरी दिन भरा था। इस बार भी ऐसा ही करूंगा। लेकिन अब मैं फॉर्म 16 को अलग से सेव कर रखता हूँ। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आसानी हो जाएगी।

  • Archana Dhyani

    Archana Dhyani

    अगस्त 11 2024

    मुझे लगता है कि ये नया कर प्रावधान एक बड़ा गलत फैसला है। ये न केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जिनके पास निवेश हैं, बल्कि ये एक बार फिर से सरकार के अधिकार को बढ़ाता है। हमें छूट और कटौतियों का अधिकार छीन लिया गया है। ये सिर्फ एक टैक्स बढ़ावा है जिसे नया नाम दिया गया है। अगर आपके पास एचएसएस, एलआईसी, या एफडी है तो आप अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। ये सिस्टम बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है। अब हर कोई बाध्य है कि वह नया विकल्प चुने, जबकि ये उनके वित्तीय लक्ष्यों के खिलाफ है। ये तो जैसे आपको एक नई गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, जबकि आपकी पुरानी गाड़ी बिल्कुल ठीक है।

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