आईटीआर अंतिम तिथि 2024: क्या है नई डेडलाइन और कैसे बचें दंड से
अगर आप सोच रहे हैं कि 2024 का आयकर रिटर्न (आईटीआर) कब तक भरना है, तो आप सही जगह पर हैं। इस साल की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तय की गई है, लेकिन कुछ विशेष वर्गों के लिए अलग‑अलग समय सीमा भी है। चलिए, विस्तार से समझते हैं कि आपको क्या करना है, देर करने पर क्या जुर्माना होगा और आसान फाइलिंग के टिप्स क्या हैं।
मुख्य डेडलाइन और उसके पीछे की वजह
वित्त मंत्रालय ने 31 जुलाई को सभी व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए अंतिम तिथि घोषित की है। यह समय सीमा पिछले साल की तुलना में एक महीने आगे रखी गई है ताकि लोगों को रिफंड या टैक्स बचत का लाभ जल्दी मिल सके। लेकिन अगर आप कंपनी, partnership या LLP के माध्यम से आयकर भरते हैं, तो आपकी डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
सहकारी सोसाइटी, ट्रस्ट और NGO जैसे संस्थाओं की फाइलिंग 31 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। ये अलग‑अलग डेट्स इसलिए रखी गई हैं क्योंकि इन संगठनों के पास अक्सर जटिल लेन‑देनों की वजह से अधिक समय चाहिए होता है।
देर से फाइल करने पर जुर्माना और ब्याज
अगर आप 31 जुलाई से बाद में रिटर्न फाइल करेंगे, तो पहले ₹5,000 का फिक्स्ड लेट फी (देर से शर्त) लगेगा। अगर आपका टैक्स due amount ₹10,00,000 से अधिक है, तो अतिरिक्त ₹1,000 का लेट फी भी लगेगा। साथ ही, बकाया टैक्स पर 1% महिना या उसका भाग्य (प्रो‑रेटेड) ब्याज भी लागू होगा।
समय पर फाइल न करने से न केवल पैसा ही नहीं, बल्कि आपके रिफंड भी देर हो सकता है। इसलिए, अगर आप देर से फाइल करने का सोच रहे हैं, तो तुरंत ही अपने टैक्स कंसल्टेंट या इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग‑इन करके रिटर्न जमा कर दें।
कौन कर सकता है ऑनलाइन फाइलिंग
आधिकारिक इंट्रानेट पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर सभी श्रेणियों के टैक्सपेयर ऑनलाइन फॉर्म 16, 26AS और अन्य दस्तावेज़ अपलोड करके रिटर्न भर सकते हैं। फाइलिंग प्रोसेस दो‑तीन मिनट में पूरा हो सकता है अगर आपके पास सभी दस्तावेज़ तैयार हों।
यदि आप मोबाइल यूज़र हैं, तो आयकर एप्प डाउनलोड कर सकते हैं। एप्प में ऑटो‑फिल विकल्प है जो पिछले साल के डेटा को ले कर नया रिटर्न तैयार कर देता है। बस कुछ ही क्लिक में सब सेट!
प्रैक्टिकल टिप्स – जल्दी कैसे फाइल करें
1. दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें – फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट और निवेश प्रूफ़।
2. ऑनलाइन चार्टर्स या टैक्स सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल करें – ये अक्सर फॉर्म भरने में त्रुटियों को कम करते हैं।
3. रिफंड या टैक्स बिलेंस चेक करो – रिटर्न फाइल करने से पहले यह जान लो कि आपको रिफंड मिलेगा या अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा।
4. समय सीमा के 2‑3 दिन पहले ही फाइल करो – अगर कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए तो उसके पास भी फुर्सत रहे।
इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर आप न सिर्फ दंड से बचेंगे, बल्कि रिफंड भी जल्दी प्रोसेस हो पाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
क्या मैं 31 जुलाई के बाद भी बिना दंड के फाइल कर सकता हूँ? नहीं, देर से फाइल करने पर निश्चित दंड और ब्याज लगेगा।
अगर मैं फाइल कर चुका हूँ लेकिन रिफंड नहीं मिला तो क्या करें? आयकर पोर्टल पर ‘रिटर्न स्टेटस’ चेक करें, या कॉल सेंटर से संपर्क करें।
क्या ITI या छोटे व्यवसायियों के लिए अलग डेडलाइन है? नहीं, सभी व्यक्तिगत टैक्सपेयर की अंतिम तिथि समान है, बस बड़े व्यवसायों के लिये अलग टाइमलाइन तय है।
आपके पास अभी भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम जल्द जवाब देंगे। याद रखें – समय पर आईटीआर फाइल करना आपका अधिकार भी है और फाइन से बचने का सबसे आसान तरीका।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। आयकर विभाग ने करदाताओं को अंतिम तिथि से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है। निर्धारित समय पर आईटीआर न दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। नए कर प्रावधानों के कारण करदाता पुराने कर प्रावधानों का चयन करना चाहें तो इसे आईटीआर दाखिल करते समय स्पष्ट रूप से चुनना होगा।
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