आयकर रिटर्न 2023-24 फाइल करने की आसान गाइड
नया टैक्स सीजन शुरू हो गया है और कई लोगों को सोच रहा है – आयकर रिटर्न 2023-24 कहाँ जमा करूँ? चिंता मत करो, इस लेख में हम हर कदम आसान भाषा में बताएँगे। बस कुछ मिनट लगाएँ, आप खुद ही फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।
कब और क्यों फाइल करना जरूरी है
आयकर रिटर्न का अस्सेसमेंट इयर 2024‑25 है, यानी वित्तीय वर्ष 2023‑24 की कमाई को इस रिटर्न में दिखाना है। अगर आप 31 जुलाई 2024 से पहले नहीं जमा करेंगे तो पेनल्टी लग सकती है, और आगे के लोन या वीजा प्रोसेसिंग में दिक्कत आ सकती है। इसलिए समय पर फाइल करना सबसे अहम है।
आवश्यक दस्तावेज़ और फॉर्म का चयन
सबसे पहले नीचे दी गई लिस्ट तैयार रखें:
- पैन कार्ड
- फ़ॉर्म 16 (यदि आप सैलरी पेरोल वाले हैं)
- बैंक स्टेटमेंट या फ़ॉर्म 26AS (टैक्स कलेक्शन का प्रमाण)
- इंवेस्टमेंट प्रूफ़ (ELSS, PPF, स्वास्थ्य बीमा आदि)
- आधार कार्ड (ऑनलाइन वेरिफिकेशन में काम आएगा)
फ़ॉर्म का चयन आपके इनकम सोर्स पर निर्भर करता है। अधिकांश salaried कर्मचारी ITR‑1 (Sahaj) इस्तेमाल करते हैं, जबकि व्यापार या प्रॉपर्टी आय वाले लोग ITR‑3 या ITR‑4 चुनते हैं।
ऑनलाइन फाइलिंग का स्टेप‑बाय‑स्टेप प्रोसेस
1. इंसीडेंटल पोर्टल पर लॉगिन – आयकर विभाग की वेबसाइट (incometax.gov.in) या आयटीडी फाइलिंग पोर्टल (e‑file) पर अपने यूज़र आईडी‑पैन और पासवर्ड से लॉगिन करें।
2. फ़ॉर्म चुनें – ऊपर बताए अनुसार ITR‑1, ITR‑3 या ITR‑4 में से उपयुक्त फॉर्म चुनें।
3. बेसिक डिटेल्स भरें – पैन, नाम, एड्रेस, मोबाइल आदि जानकारी डालें। ये डेटा पोर्टल से auto‑fill भी हो सकता है।
4. आय का इनपुट – सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गैन्स आदि का विवरण सही से भरें। फ़ॉर्म 16 को अपलोड करने की जरूरत नहीं, बस आंकड़े मिलाएँ।
5. कटौती और टॅक्स बचत – सेक्शन 80C‑80U के तहत अपने निवेश, बीमा, पेंशन आदि की राशि डालें। इससे टैक्स लायबिलिटी कम होगी।
6. टैक्स कैलकुलेशन – पोर्टल खुद ही आपका टॅक्स कैलकुलेट करेगा। अगर टैक्स बकाया है तो आगे के भुगतान विकल्प दिखेंगे।
7. टैक्स पेमेंट – यदि टैक्स बकाया है, तो नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेमिटिंग अकाउंट से भुगतान करें। रसीद का स्क्रीनशॉट रखें।
8. वेरिफिकेशन – दो तरीके हैं – ई‑वेरिफिकेशन (आधार/ऑनलाइन OTP) या फॉर्म 26 के माध्यम से। ई‑वेरिफिकेशन सबसे तेज़ है, बस OTP डालें और सब हो गया।
9. रसीद बचा लें – फाइलिंग के बाद आईआरएस से आयआरसी (आयकर रिटर्न कॉन्फर्मेशन) नंबर मिलेगा। इसे स्क्रीनशॉट या PDF में रख लें, भविष्य में काम आ सकता है।
आम गलतियाँ और उनका समाधान
गलत बैंक अकाउंट डालना – रिफंड के समय समस्या होगी। फाइल करने से पहले सभी बैंक डिटेल्स दोबारा चेक करें।
फॉर्म 16 के आंकड़े और फ़ॉर्म 26AS में अंतर – अक्सर TDS की गड़बड़ी होती है। अगर अंतर है तो फ़ॉर्म 26AS को संशोधित करने के लिए कंपनी से संपर्क करें या त्रुटि रिपोर्ट जमा करें।
कटौती के लिए दस्तावेज़ न जमा करना – एसेसमेंट इयर में आयआरएस पूछताछ कर सकता है। इसलिए सभी निवेश प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी रखनी चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या फ़्री लीडर रिटर्न फाइल कर सकते हैं? हाँ, अगर आपका टॅक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम है और कोई टैक्स बकाया नहीं है, तो आप नॉन‑फ़ाइलिंग स्टेटस भी ले सकते हैं।
रिटर्न फाइल करने में कितना समय लगता है? दस्तावेज़ तैयार होने पर ऑनलाइन फॉर्म भर कर वेरिफाई करना 30‑45 मिनट में हो जाता है।
अगर देर से फाइल करूँ तो क्या जुर्माना लगेगा? देर से फाइल करने पर 5 % विलंब जुर्माना (अधिकतम ₹5,000) लग सकता है। इसलिए समय पर फाइल करना बेहतर है।
अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। बस ऊपर बताई गई स्टेप्स फॉलो करें, दस्तावेज़ तैयार रखें और ऑनलाइन फाइलिंग कर दें। आयकर रिटर्न 2023‑24 का काम जल्द हो जाएगा, और आप अगली बार के लिए भी तैयार रहेंगे।