दिल्ली हाई कोर्ट ने नागरुजना को बेवजह इमेज व वीडियो के दुरुपयोग से मिली कड़ी सुरक्षा
तेलुगु सिनेमा के सितारे नागरुजना को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके नाम, छवि और आवाज़ के अनधिकृत उपयोग से बचाने का आदेश दिया। अदालत ने 14 अनुचित यूआरएल को हटाने और भविष्य में दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ी चेतावनी दी। केस में पोर्न साइट्स, अनधिकृत मर्चेंडाइज़ और AI‑जनित वीडियो को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। यह फैसले बॉलीवुड और क्षेत्रीय सितारों के समान मामले में नया precedent स्थापित करता है।
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